गुलाब देवी रोड स्थित अमन नगर निवासी बेदी को शुक्रवार को जालंधर के परागपुर इलाके से नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त सतिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने बेदी को इस साल 16 मई को दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया है। जालंधर के रामा मंडी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी), बीएनएस और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट की धारा 13 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफबीआई और संघीय अभियोजकों के अनुसार, बेदी टैकोमा में स्थित एशियन ग्रोसरी स्टोर के मालिक और संचालक थे। फरवरी 2024 में इस स्टोर को इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (ईबीटी) कार्ड के माध्यम से सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (एसएनएपी) के लाभ स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।
बेदी पर अप्रैल 2026 में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में वायर फ्रॉड और SNAP लाभ धोखाधड़ी के कई मामलों में अभियोग लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, “प्रत्येक मामले में 20 साल तक की कैद और 250,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है।”
उन्हें बिना हिरासत में लिए अदालत में पेश होने की अनुमति दी गई और पासपोर्ट जमा करने तथा वाशिंगटन राज्य में ही रहने का आदेश दिया गया। लेकिन इसके बजाय, वह सीमा पार करके कनाडा चले गए और फिर भारत भाग गए।
21 मई, 2026 को, निगरानी की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में बेदी के खिलाफ संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इस जांच में अमेरिकी कृषि विभाग के महानिरीक्षक कार्यालय, एफबीआई और वाशिंगटन राज्य के सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग ने भाग लिया।
