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बिहार के जिला बेगूसराय के एक जज ने भटिंडा के डिप्टी कमिश्नर का वेतन रोकने का दिया आदेश

बेगूसराय (हैडलाइन एक्सप्रेस) बेगूसराय जिले के जिला जज 3 अरुण कुमार की अदालत ने EXCUTION 05/2024 की सुनवाई करते हुए पंजाब के भटिंडा जिले के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल आम लोगों को न्याय मिले और न्याय दिखे इसके लिए कभी कभी न्यायालय को भी सख्त […]

बेगूसराय (हैडलाइन एक्सप्रेस) बेगूसराय जिले के जिला जज 3 अरुण कुमार की अदालत ने EXCUTION 05/2024 की सुनवाई करते हुए पंजाब के भटिंडा जिले के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल आम लोगों को न्याय मिले और न्याय दिखे इसके लिए कभी कभी न्यायालय को भी सख्त कदम उठाने पङती है ताकि लोगों का न्याय और न्यायालय पर भरोसा बना रहे । आम लोगों का न्यायालय पर विश्वास बना रहे इसके लिए पहली बार बिहार के बेगूसराय जिले के न्यायाधीश ने हजारो किलोमीटर दूर दुसरे राज्य के जिले के सबसे बङे पदाधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। दरअसल ये स्थिति कैसे बनी आइए जानते है पुरा मामला —दरअसल 26 जनवरी 2020 को बेगूसराय जिले के वनद्वार निवासी अर्चना कुमारी के पति ओमप्रकाश कुमार की मौत कैटिंग चौक के पास जीप (PB03AJ/7306) से धक्का लगने से हो गयी थी। धक्का मारने वाला जीप पंजाब का था और जीप के मालिक सुखमेंदर सिंह पिता माखन सिंह पक्का कलां तलवाङी जिला भटिंडा पंजाब का था ।पति की मृत्यु के बाद अर्चना कुमारी मुआवजा के लिए प्रधान जिला जज के यहां मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम केस नंबर 37/2020 दाखिल किया। इसमें अर्चना कुमारी ने(1) सुखमेंदर सिंह (2) आयुष कुमार (मुंगेरीगंज) जो बेगूसराय मे गाङी चलवाता था (3) बिहार सरकार ( जिलाधिकारी बेगूसराय) को पक्षकार बनाया। इस क्लेम केेस 37/2020 का अंतिम फैसला 23/06/2023 को आया जिसमे जिला जज 3 ने विपक्षी सुखमेंदर सिंह को 6% सूद के साथ लगभग 14 लाख 72 हजार रुपया अर्चना कुमारी के पक्ष मे भुगतान करने का आदेश दिया।हालांकि क्लेम केस सुनवाई दौरान सुखमेंदर सिंह ने न्यायालय को बताया कि वह जीप को बेगूसराय के आयूष के हाथो नोटरी पब्लिक के माध्यम से बेच चुके है परंतु कोर्ट इस दलील को नही माना और सुखमेंदर सिंह को क्लेम की राशि भुगतान करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद सुखमेंदर सिंह कोर्ट से फरार हो गया। जब क्लेम की राशि अर्चना कुमारी को नही मिली तब अर्चना कुमारी ने सुखमेंदर सिंह के चल अचल सम्पत्ति से वसुलने के लिए EXCUTION CASE 05/2024 दाखिल किया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज 3 अरुण कुमार ने पंजाब के भटिंडा जिला के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर से सुुखमेंंदर सिंह के चल अचल सम्पत्ति का विवरण 19 दिसंबर 2024 को मांगा था। इसके बाद न्यायालय ने साल 2026 तक कई बार भटिंडा के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी मगर आज तक कोई रिपोर्ट नही आया। न्यायालय ने अपने आदेश का पालन करवाने के लिए पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक को लेटर भेजकर भटिंडा के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर से कोर्ट आदेश का पालन करवाने को कहा मगर कोर्ट आदेश का पालन नही हुआ। सख्त रुख अपनाते हुए न्यायालय ने 8 सितंबर 2026 को execution 5/2024 की सुनवाई करते हुए पंजाब के भटिंडा जिले के जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर का वेतन रोकने का आदेश दिया ।न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भेजने का आदेश दिया साथ ही 15 दिनो के अंदर रिपोर्ट भी देने का आदेश दिया। न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति D.D.O Secretariat तथा जिला कोषागार पदाधिकारी भटिंडा को भेजने का आदेश दिया ताकि भटिंडा जिलाधिकारी सह डिप्टी कमिश्नर का वेतन रोका जा सके। न्यायालय ने इस आदेश की एक प्रति जिला एवं सत्र न्यायाधीश भटिंडा को भेजते हुए निवेदन किया गया है कि इस आदेश के पालन के लिए उपयुक्त कदम उठायें। सच्चाई यह है कि क्लेम केस की आवेदिका अर्चना कुमारी 4 नवंबर 2023 से 14 लाख मुआवजा के लिए कोर्ट दौङ रही है जजमेंट के 3 साल बाद भी अर्चना कुमारी के हाथो मे जजमेंट की काॅपी के अलावा कुछ नही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिला जज 3 अरुण कुमार की अदालत की सख्ती के बाद क्या अर्चना कुमारी को मुआवजा मिलने की राह आसान होगी?

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