ऑर्बिट बस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का राजा वडिंग को बड़ा झटका,एक घण्टे में जब्त बसें छोड़ने का आदेश
पंजाब सरकार में नव नियुक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और चन्नी सरकार को बड़ा झटका मिला है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बादल परिवार की बसों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है।
इस मामले में कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार को ऑर्बिट बस कंपनी की तमाम जब्त बसों को छोड़ने, परमिट फिर से जारी करने और जिन रूट्स पर बसें चल रही थीं उनपर फिर से बसें चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं।
बादल परिवार से जुड़ी ऑर्बिट बंस कंपनी की बसों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने के मामले में पंजाब सरकार की कार्यवाही को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजा वडिंग ने चंडीगढ़ में हुए विशेष कार्यक्रम में भी बादल परिवार के बसों पर कार्रवाई करने की बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह ने बादल परिवार पर एक्शन लेने से हिचकते थे। प्रदेश में बादल परिवार की बसों को रोकने की किसी हिम्मत नहीं है। पर हमने हिम्मत दिखाई है।
बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग खुद सड़कों पर बसों की चेकिंग कर रहे थे और अनियमितताएं पाने पर 50 से ज्यादा बसों को जब्त करने के साथ ही उनके लाइसेंस भी रद्द कर रहे थे। इस दौरान खासतौर पर बादल परिवार से जुड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बसों को ही ज्यादातर टॉरगेट पर लिया जा रहा था।