लोकसभा चुनाव:-आयकर विभाग ने बैंकों को जारी किए दिशा निर्देश,निजी वाहन पर बैंक का कैश भी मिला तो होगा सीज
जीपीएस सिस्टम लगे वाहन में तय रूट पर ही होगा कैश मूवमेंट
चुनाव में कालेधन पर अंकुश के लिए आयकर विभाग सक्रिय
नई दिल्ली(हैडलाइन ब्यूरो)लोकसभा चुनाव में कैश को इधर से उधर करने के लिए अब बैंक के वाहन का बहाना नहीं चलेगा। बैंक से सम्बद्ध निजी वाहन में अगर जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है और वह तय रूट से इधर-उधर हुआ तो पकड़े जाने पर सारा कैश सीज कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने बैंकों को इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
पिछले चुनाव में मिली थी शिकायतें
पिछले चुनाव में बैंक के वाहनों से रकम को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। इस बावत सूचनाएं आयकर विभाग को मिली थीं, लेकिन तब तक सारा पैसा इधर से उधर किया जा चुका था। सुरक्षा के नाम पर इन वाहनों की जांच नहीं होती है इसलिए आउटसोर्स कंपनी के वाहनों से कालेधन को ठिकाने तक पहुंचाना काफी आसान था। इस बार आयकर विभाग ने यह रास्ता भी बंद कर दिया है। आयकर विभाग ने कहा है कि चुनाव तक बैंक या रिजर्व बैंक से निकलने वाले कैश का मूवमेंट बैंक की गाड़ी में ही होगा। आरबीआई से करेंसी चेस्ट तक और करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं तक जाने वाले कैश में बैंक अपने वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। अभी प्रतिदिन शाम को प्रत्येक शाखा में जमा होने वाली अतिरिक्त रकम को करेंसी चेस्ट तक निजी वाहन से पहुंचाया जाता है।
जरूरी दस्तावेज साथ रखें
अगर इस निर्देश का उल्लंघन पाया गया तो बैंक का पैसा सीज कर दिया जाएगा। विभाग ने बैंकों व आरबीआई से ये भी कहा है कि कैश मूवमेंट के दौरान लीगल दस्तावेज जरूर साथ में भेजें, वरना दिक्कत होना तय है। इतना ही नहीं कैश लेकर जाने वाले एजेंसी के वाहनों को जीपीएस से लैस करने के निर्देश किए गए हैं ताकि उनके रूट पर लाइव नजर रखी जा सके। इन वाहनों का रूट चार्ट साथ में होना चाहिए। अगर रूट से इतर वाहन पाया गया तो उसे संदिग्ध मानकर सीज कर दिया जाएगा।

