सावधान! ट्रेन रोकी तो आजीवन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

अब ट्रेन रोकने और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नेतागिरी करना भारी पड़ सकता है. पूर्व मध्य रेलवे अब ट्रेन रोकने वालों पर रेलवे एक्ट 174 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा जिससे वे आजीवन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
देश के अन्य रेल मंडलों में भी ऐसी ही कार्रवाई की जा रही है. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के डीजी अरूण कुमार ने शनिवार को पटना में इस बात की जानकारी दी. डीजी अरूण कुमार ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे में इस एक्ट को अब तक कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था. इस कारण यहां ट्रेन रोकने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं.
अरूण कुमार ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए आरपीएफ को उनकी विडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है. चुनाव आयोग ने 174 के तहत दोषी पाए गए लोगों को आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाया है. रेलवे एक्ट के 174 में आईपीसी की तरह लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है. मात्र विडियोग्राफी से पहचान होने पर ही उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा.




