*👉🏻 जेसी रिसोर्ट के प्रबंधकों के खिलाफ अदालत सख्त, कहा मुनादी करा कर सम्मन भेजो 8 अगस्त को पेश कराओ* *👉🏻 पढ़ें पूरी खबर हैडलाइन एक्सप्रेस.इन पर*
जालंधर,17 जुलाई 2019-(हैडलाइन एक्सप्रेस)-शहर के मशहूर जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधकों के खिलाफ जालंधर की अदालत में केस दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई 16 जुलाई 2019 थी। लेकिन जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधक सुनवाई पर नहीं पहुंचे। जिसके बाद माननीय अदालत ने जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधकों को मुनादी करवा कर अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है।गुरिंदर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा ये केस दायर किया था। गुरिंदर सिंह के वकील मनित मल्होत्रा ने बताया कि जे.सी रिसोर्ट के लॉन के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तारें निकलती हैं। कानूनन तारों के नीचे किसी भी तरह से व्यक्तियों का इकट्ठ नहीं किया जा सकता लेकिन जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर उन हाई टेंशन तारों के नीचे फंक्शन करवाते है। जिसमें सैंकड़ों की तादात में लोग इकट्ठे होते हैं। अगर किसी दिन बिजली की तारों में खराबी आने के कारण वह लोगों पर गिरती है तो सैंकड़ों लोगों की जान पर बन सकती है। इसीलिए गुरिंदर सिंह के द्वारा जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधकों के खिलाफ नियमों की उलंघना कर रिजॉर्ट बनाने और लोगों की जान को जोखिम में डालने का केस दायर किया गया है। इस केस में जेडीए के ईओ, पुडा और पटियाला में बिजली बोर्ड के चेयरमैन को पार्टी बनाया गया है। इस केस में जे.सी रिजॉर्ट के प्रबंधकों को 16 जुलाई 2019 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन रिजॉर्ट के प्रबंधक माननीय अदालत ने नहीं पहुंचे। जिस कारण माननीय अदालत ने मुनादी द्वारा जे.सी रिसोर्ट के प्रबंधकों को अगली तारीख को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी करने के आदेश दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
