*👉🏻 क्या है लॉक डाउन, कौन-कौन जा सकेगा बाहर* *👉🏻 लॉक डाउन की उलंघना करने वालों पर होगी कानूनी कारवाई* *👉🏻 इस खबर संबंधी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए हैडलाइन एक्सप्रेस के लिंक को क्लिक करें 👇🏻*
जालंधर, 21 मार्च 2020-(प्रदीप भल्ला)- विश्व में तेजी से फैल रही महामारी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिलाधीश जालंधर वरिंदर कुमार शर्मा ने जिले को 22 मार्च रविवार सुबह 7:00 बजे से बुधवार रात 12:00 बजे तक लॉक डाउन करने का आदेश दिया है। पत्रकार वार्ता दौरान जिलाधीश वरिंदर कुमार शर्मा, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एसएसपी देहाती नवजोत सिंह माहल ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए अपनी टीमों को आदेश दिए हैं।
——क्या है लॉक डाउन——
लॉक डाउन के तहत पूरा जिला 3 दिनों के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ करियाना, सब्जी, दूध, दवाइयों की दुकानों के इलावा पेट्रोल पंप, मीडिया केंद्र और एमरजैंसी सुविधाएं ही चालू रहेंगी।
——कौन-कौन जा सकेगा बाहर——
लॉक डाउन के दौरान हर एक परिवार से सिर्फ एक सदस्य ही खरीदारी करने के लिए बाहर जा सकेगा। अगर कोई इन आदेशों की उलंघना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा ताकि कोई भी वाहन सड़क पर ना जा सके और कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के बाजारों में घूम फिर ना सके। मीडिया कर्मी भी अपने शिनाख्ती कार्ड साथ लेकर निकलें ताकि पूछताछ के दौरान वह अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी ड्यूटी करने के लिए जा सकें।

