*👉🏻 कोविड-19 की गाइडलाइंस की उलंघना करने वालों के चालान अब पुलिस के इलावा ये अधिकारी भी कर सकेंगे* *👉🏻 अब बिना मास्क घर से निकले तो इन अधिकारियों की नज़र भी रहेगी आप पर* *👉🏻 पढ़ें पूरी खबर सिर्फ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*
जालंधर, 20 जून 2020-(प्रदीप भल्ला)-पहले कोविड-19 की गाइडलाइंस की उलंघना करने वालों के चालान पुलिस किया करती थी। लेकिन अब जिलाधीश घनश्याम थोरी ने कोविड-19 की गाइडलाइंस की उलंघना करने वालों के चालान काटने की जिम्मेदारी सभी सेक्टर मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ,ईओ और निगम कमिश्नर के अधिकार में आते सभी अधिकारियों को सौंप दी है।
अब अगर कोई घर से बिना मास्क निकलता है,सार्वजनिक स्थान पर थूकता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता और वाहनों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की उलंघना करता है तो पुलिस के इलावा ये सभी अधिकारियों को पूरा हक है कि वह उक्त लोगों का चालान काट सकें। कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा था कि लोग बेपरवाह होकर घर से बिना मास्क पहने ही निकलने लगे थे। कारों इत्यादि में भी पहले की भांति ही पांच-पांच लोग बैठ कर जाने लगे थे। जिसके बाद जिलाधीश ने ये फैसला लेते हुए अन्य अधिकारों को भी जुर्माना करने का अधिकार दिया है। अब लोगों को घर से निकलने से पहले अपनी जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी अन्यथा जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
