हथियारों के लाइसेंस बनवाने के बदल गए नियम, पढ़िए क्या बदलाव हुए

पंजाब में हथियारों के लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों बदलाव कर दिया गया है। हथियार का लाइसेंस लेने वाले लोगों को आवेदन में लिखित रूप में देना होगा कि वे किसी भी शादी समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
इसके साथ ही, राज्य पुलिस को हथियार लेकर मैरिज पैलेस या सामाजिक समारोह में प्रवेश रोकने के लिए मैरिज पैलेसों के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टरों स्थापित करने को कहा गया है। दरअसल, शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए सरकार ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
इसके लिए मैरिज पैलेसों में कड़े नियम लागू किए हैं। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि मैरिज पैलेस में यदि हथियार लेकर किसी व्यक्ति को प्रवेश करने दिया गया, तो पैलेस मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जा सकता है।
इसके साथ ही मैरिज पैलेसों के मुख्य परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे मौकों पर हथियार के साथ आने वाले व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई हादसा हुआ, तो पुलिस मैरिज पैलेस के मालिक को भी तुरंत गिरफ्तार कर लेगी।
राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस आयुक्तों और एसएसपीज को हर्ष फायरिंग की घटनाएं रोकने को कहा गया है। गृह विभाग ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर नहीं चलने के आदेश को पुलिस की मदद से सख्ती से लागू किया जाए। मैरिज पैलेस के हर हिस्से में सीसीटीवी लगाने होंगे , ताकि कार्यक्रम की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

