कभी भी हो सकती है बैंस की गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल के साथ बदसलूकी के आरोपों के तहत नामजद किए गए विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरनजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका सेशन जज गुरदासपुर रमेश कुमारी ने खारिज कर दी। पुलिस उनको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। बैंस की अग्रिम जमानत याचिका को 12 सितंबर को गुरदासपुर सेशन अदालत में हुई थी। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला 16 सितंबर तक टाल दिया था। अब सेशन जज रमेश कुमारी ने सिमरनजीत बैंस की अग्रिम जमानत याचिका अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।
जिला अटार्नी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि डीसी से बदसलूकी व धमकाने के मामले में बैंस की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है।
