*👉🏻 हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं-कर्नाटक हाईकोर्ट* *👉🏻 कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब नहीं पहन सकेंगे, तयशुदा यूनिफार्म की पहननी होगी, पढ़ें पूरी खबर सिर्फ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*
कर्नाटक, 15 मार्च 2022- 74 दिनों से चल रहे हिजाब विवाद का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों व यूनिवर्सिटीओं में हिजाब पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी है।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है इसीलिए विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म ही पहन कर जाना होगा। हाई कोर्ट ने साफ कहा है की हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेजों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों और हिजाब के समर्थन में अन्य लोगों द्वारा दायर की गई आठ याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 3 सदस्यों वाली बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और खाजी जयबुन्निसा मोहियउद्दीन शामिल है ने राज्य सरकार के 5 फरवरी वाले आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें स्कूल यूनिफार्म को अनिवार्य बताया गया था।




