*👉🏻 पूर्व मेयर सुरेश सहगल को 30 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के आदेश, जमानत याचिका रद्द*
जालंधर,16 जनवरी 2019-(प्रदीप भल्ला/हरदीप सिंह बब्बू- उच्च न्यायालय से जमानत याचिका रद्द होने के बाद पूर्व मेयर सुरेश सहगल भूमिगत हो गए थे।
काफी दिनों तक भूमिगत रहने के बाद सुरेश सहगल ने आज जालंधर की अदालत में सरेंडर कर दिया था और जमानत याचिका भी लगाई थी। जिसका फैसला दोपहर बाद आना था। शाम 4:15 बजे के करीब माननीय अदालत ने पूर्व मेयर सुरेश सहगल की जमानत याचिका रद्द कर 30 जनवरी तक न्यायिक
हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। जिस कारण सुरेश सहगल को अब जेल जाना पड़ेगा।
