*👉🏻 हाईकोर्ट ने विधायक राजिंदर बेरी, एसीपी सेंट्रल, मेयर जगदीश राजा, पार्षद पति अनूप पाठक, संयुक्त कमिश्नर हरचरण सिंह, निगम इंस्पेक्टर मनदीप सिंह और थाना चार के प्रभारी को जारी किया कंटेंप्ट नोटिस* *👉🏻 हाईकोर्ट का डर दिखाकर सुदामा मार्किट के दुकानदारों को डराने का आरोप* *👉🏻 इस खबर संबंधी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए हैडलाइन एक्सप्रेस के लिंक को क्लिक करें 👇🏻*
जालंधर,9 दिसंबर 2019-(हैडलाइन एक्सप्रेस)- माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के एसीपी सेंट्रल सिमरनजीत सिंह, मेयर जगदीश राज राजा, पार्षद पति अनूप पाठक, संयुक्त कमिश्नर हरचरण सिंह, निगम इंस्पेक्टर मनदीप सिंह, केंद्रीय विधायक राजिंदर बेरी और थाना चार के प्रभारी कमलजीत सिंह को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में गुलशन कुमार निवासी पक्का बाग, संजू अरोड़ा निवासी पक्का बाग, विजय चौधरी निवासी पक्का बाग और शिव शर्मा निवासी फ्लैट नंबर 8 चड्डा कंपलेक्स जालंधर ने हाईकोर्ट में एक पटीशन दायर की थी।
जिसमें कहा गया था कि उनकी जालंधर की सुदामा मार्किट में अलग-अलग सामान की दुकानें हैं। जिसके जरिये वह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन नगर निगम अब उन दुकानों को तोड़ने और जगह छोड़ने के लिए माननीय हाईकोर्ट का डर दिखा रहा है। नगर निगम अखबारों में हाईकोर्ट के आदेशों संबंधी खबरें लगवाकर सुदामा मार्किट को खाली करवाने की बात कर रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों बाद ही मुनादी करवाकर सभी दुकानदारों को अपनी अपनी जगह छोड़ने के बारे में भी कहा गया है। दुकानदारों ने हाईकोर्ट में बताया कि साल 1975- 76 में नसबंदी के समय जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो उन्हें उक्त जगह अलाट की गई थी। जिसका किराया नगर निगम को वह दे रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम हाईकोर्ट का डर दिखाकर उनकी रोजी-रोटी छीनने की बात कर रहा है। पूरे मामले के बारे में जानने के बाद हाईकोर्ट ने उक्त सभी लोगों को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया है। जिसके तहत जिन लोगों को कंटेंप्ट नोटिस जारी हुआ है उन्हें यह बताना होगा कि हाईकोर्ट ने कब उन्हें सुदामा मार्किट खाली करवाने के आदेश दिए थे।
