अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 550 करोड़ लौटाओ या जेल जाओ

सुप्रीम कोर्ट ने आर कॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया है. अनिल अंबानी सहित दो अन्य निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्तों में एरिक्शन कंपनी को 453 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है. ऐसा न होने पर अनिल अंबानी को तीन माह के लिए जेल जाना होगा. एरिक्शन कंपनी को रुपये न चुकाने पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को 453 करोड़ रुपये 4 हफ्तों में एरिक्शन कंपनी को चुकाने होंगे अन्यथा अनिल अंबानी को 3 महीने के लिए जेल जाना होगा.
अनिल अंबानी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद RCOM का शेयर लगभग 8.80 फीसदी तक गिर चुका है. RCOM का शेयर आज 11.05 बजे तक 5.49 रुपये का हो गया. जबकि देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में बुधवार को तेजी का रुख है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.40 बजे 279.70 अंकों की तेजी के साथ 35,632.31 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 24.10 88.65 अंकों की मजबूती के साथ 10,693.00 पर कारोबार करते देखे गए.
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 212.32 अंकों की मजबूती के साथ 35,564.93 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 51.1 अंकों की बढ़त के साथ 10,655.45 पर खुला.

