*👉🏻 जालंधर के नॉन कंटेनमेंट एरिया की दुकानों को 1 मई को मिल सकती है छूट-जिलाधीश* *👉🏻 पढ़ें पूरी ख़बर सिर्फ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*
जालंधर, 29 अप्रैल 2020-(प्रदीप भल्ला)- मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में कर्फ्यू की अवधि को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन जोन और नॉन कंटेनमेंट एरिया की दुकानों को सुबह 7:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक खुलने की छूट भी दी थी। मगर जालंधर के लोग इस आदेश को लेकर असमंजस में थे। जिसके बाद जालंधर में फ्लैग मार्च के दौरान जिलाधीश वरिंदर कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जालंधर में 26 मोहल्ले और 4 गांव कंटेनमेंट एरिया में आते हैं। इसीलिए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एसएसपी देहाती नवजोत सिंह माहल के साथ सारी स्थिति पर विचार विमर्श कर 30 अप्रैल शाम तक एक लिखित आदेश जारी किया जाएगा। जिसमें यह बताया जाएगा कि नॉन कंटेनमेंट एरिया की दुकानों को कितनी अवधि के लिए खोलने की छूट दी जाए। आदेश जारी होने के बाद 1 मई को नोन कंटेनमेंट एरिया की दुकानों को सीमित अवधि के लिए खोलने की इजाजत दी जाएगी। जो समय जिला प्रशासन निर्धारित करेगा उतने समय के लिए ही दुकानें खोलनी होगी।
