बदले बिजली के साथ जुड़े नियम, उपभोक्ताओं को 7 दिनों में मिलेगा नया कनेक्शन
नई दिल्ली (हैडलाइन एक्सप्रेस ब्यूरो)केंद्र सरकार ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को अधिकृत करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत, बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली के बिलों का भुगतान करने और बिजली की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए गए हैं। वास्तव में, केंद्र सरकार का लक्ष्य हर घर के लिए बिजली सेवा सुनिश्चित करना है। अब बिजली क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय के ये नियम उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित हैं। बिजली मंत्री आरके सिंह ने नए नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिना बिजली के नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को बिजली प्रदान की जानी चाहिए। अब बिजली वितरण कंपनियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देनी होंगी और यदि वे इसका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत, विद्युत वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिजली आपूर्ति का प्रबंधन करना प्रत्येक वितरण इकाई का कर्तव्य है। नए कनेक्शन के लिए मानक प्रक्रिया लागू की गई है। ग्राहक के घर से नई बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शहर से गांव तक नए बिजली कनेक्शन के लिए नई व्यवस्था की गई है। नगरपालिका में नए कनेक्शन या सुधार के लिए 15 दिन आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों के भीतर नए कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।
