*👉🏻 डीसी साहिब..क्या इन्हें कोरोना फैलाने की छूट है* *👉🏻 10 लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी, लेकिन इस माल के बाहर ही 70 लोगों की लाइन* *👉🏻 पढ़ें पूरी खबर सिर्फ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*
जालंधर, 03 अप्रैल 2021-(प्रदीप भल्ला)- कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉक डाउन लगा दिया गया है।
वहीं जिला जालंधर के जिलाधीश घनश्याम थोरी ने जरूरत की वस्तुओं की दुकानों के ईलावा सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि 10 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर गुरु नानक मिशन चौक में स्थित एक मार्ट में 70 लोगों की लाइन मार्ट के बाहर ही लगी हुई है जबकि मार्ट के अंदर भी 50 से ज्यादा लोग खड़े हुए थे। जिससे साफ पता चलता है कि जिला प्रशासन के आदेश पक्षपाती हैं, क्योंकि आम दुकानदार के दुकान खोलने पर कोरोना फैलने का डर रहता है। मगर ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल जिनमें एक समय में ही सैकड़ों लोग आ जाते हैं क्या उनके पास कोरोना न फैलाने का लाइसेंस है। जिला प्रशासन क्या ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल वालों पर सख्ती बरतेगा या सिर्फ आम दुकानदारों पर ही इनका डंडा चलेगा।