*👉🏻 विधायक ने सुझाया पटाखा विक्रेताओं को हाइकोर्ट के आदेशों को काटने का रास्ता* *👉🏻 पांच दुकानों पर एक ही दुकानदार का बोर्ड लगा बेचे जाएंगे पटाखे,लेकिन दुकान मालिक होंगे पांच* *👉🏻 पुलिस की मिलीभगत से ही हो सकेगा ये काम*
जालंधर-माननीय पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के आदेशों के बाद जालंधर पटाखा विक्रेताओं के टेंपरेरी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जिस कारण पटाखा विक्रेताओं में हलचल मच गई हैं क्योंकि जिला जालंधर में ही 20 करोड़ के पटाखे बेचे जाने हैं। अपनी इसी परेशानी के चलते जालंधर बर्ल्टन पार्क के पटाखा विक्रेता एक विधायक से मिले और अपनी परेशानी बताई। क्योंकि सौ से अधिक दुकानें बर्ल्टन पार्क में अलॉट की गई थी। लेकिन लाइसेंस रद्द होने के बाद अब सिर्फ 20 लोगों को ही पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। अब बाकी पटाखा विक्रेता क्या करेंगे। इसी परेशानी का हल बताते हुए विधायक ने कहा कि पांच-पांच लोग इकट्ठे होकर एक ही लाइसेंस की आड़ में दुकान पर अपना पटाखा बेचे और दिखाने के लिए पांचों दुकानों पर एक ही व्यक्ति का बोर्ड लगा दें जिसको लाइसेंस मिलेगा। इस से यहीं पता चलेगा कि एक लाइसेंस धारक की ही पांचों दुकानें हैं और पटाखा पांच दुकानदारों का बिक जाएगा। ये सब दुकानदार आपस में बैठ कर तय कर लें कि कौन-कौन आपस में मिलेगा। ये रास्ता उक्त विधायक ने पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को दिखाया है। लेकिन ये सब तभी सम्भव है अगर पुलिस प्रशासन दुकानदारों के साथ मिलीभगत करेगी। वहीं दूसरी तरफ माननीय हाइकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर व एक ही लाइसेंस की आड़ में पांच-पांच दुकान चलाने की युक्ति की जानकारी समाज सेवक शशी शर्मा को मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि पुलिस की मिलिभगत और विधायक की युक्ति के बाद भी जालंधर में एक लाइसेंस की आड़ में पांच -पांच दुकानें नहीं चलाने दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वह माननीय अदालत के आदेशों की अवमानना की रिट फ़ाइल करेंगे और इन दुकानदारों पर हाइकोर्ट के अधिकारियों से छापेमारी करवाएंगे ताकि माननीय अदालत की अवमानना करने वालों को सज़ा मिल सके।
शशी शर्मा ने कहा कि प्रशासन अगर एक व्यक्ति को असला का लाइसेंस देता है तो उसी व्यक्ति को असला रखने का अधिकार होता है। न की पांच लोग एक ही लाइसेंस पर असला लेकर चल सकते हैं। इसी प्रकार बारूद बेचने का लाइसेंस एक व्यक्ति को मिलने पर वही एक व्यक्ति बारूद (पटाखा) बेच सकता है।
