*👉🏻 लाइसेंस अथॉरिटी ड्रग्स विभाग सिविल अस्पताल के सेवादार को भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा*
जालंधर,7 मई-(प्रदीप भल्ला)- अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज श्री शामलाल की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में लाइसेंस अथॉरिटी ड्रग्स विभाग सिविल अस्पताल जालंधर के सेवादार मनजीत सिंह को 4 साल की सजा का आदेश सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 21-9-15 को विजिलेंस ने सेवादार मनजीत सिंह को दस हज़ार रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुथडां कलां में स्थित एसपी मेडिकोस नामक दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर अमरपाल ने छापेमारी कर दुकानदार का लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए रद्द कर दिया था। इस छापेमारी में मनजीत सिंह ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मौजूद था। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद दुकानदार को दुकान खोलने की एवज में सेवादार मनजीत सिंह ने दस हज़ार रुपये मांगे थे। दुकानदार ने सारे मामले के बारे में विजिलेंस विभाग को बता कर मनजीत सिंह को दस हज़ार रुपये रिश्वत के तौर पर दे दिए थे। जिसे विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ काबू कर लिया था। इसी मामले की सुनवाई में आज माननीय अदालत ने सेवादार मनजीत सिंह को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और पांच हज़ार जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना ना देने की सूरत में 3 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश भी सुनाया गया है।

