*👉🏻 ऑक्सिजन गैस की कालाबाज़ारी करने वाले फेयरडील एजेंसी के मालिक अश्वनी गोयल पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने के लिए मानवाधिकार संस्था के पंजाब प्रधान शशि शर्मा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस,सीएम पंजाब,डीजीपी पंजाब सहित उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र* *👉🏻 सख्त धाराएं ना लगाई तो हाईकोर्ट में करेंगे रिट दायर-शशि शर्मा,पढ़ें पूरी खबर सिर्फ़ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*
जालंधर, 30 अप्रैल 2021-(एच.ई)-मानवाधिकार संस्था के पंजाब प्रधान और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फ्रंट (रजि.) के चेयरमैन शशि शर्मा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस,मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, डीजीपी पंजाब ,होम सेक्टरी पंजाब और पुलिस कमिश्नर जालंधर को एक पत्र लिखकर जालंधर पुलिस प्रशासन की ढीली कारवाई के बारे में बताया है।
इस पत्र में शशि शर्मा ने बताया है कि उन्होंने ऑक्सिजन गैस की कालाबाज़ारी करने वाले फेयरडील एजेंसी के मालिक अश्वनी गोयल का एक स्टिंग आपरेशन कर उसके द्वारा की जा रही ऑक्सिजन गैस की कालाबाज़ारी का पर्दाफाश किया था। जिसके बाद थाना डिवीजन नं-3 की पुलिस ने फ़ेयरडील एजेंसी के मालिक अश्वनी गोयल को मौके पर गिरफ्तार कर उसके पास से ऑक्सिजन गैस के कुछ सिलेंडर बरामद किए थे, जबकि उनके गोदाम में करीब 30 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पड़े थे। पुलिस ने आरोपी पर ना तो उचित धाराएं लगाई और ना ही आरोपी के उस वाहन को जब्त किया जिसके जरिये आरोपी ऑक्सिजन सिलेंडरों की कालाबजारी करता था। पुलिस ने आरोपी के दफ्तर से दस्तावेज और एंट्री रजिस्टर भी जब्त नहीं किया। थाना 3 की पुलिस आरोपी का हर तरह से साथ देने की कोशिश कर रही है। शशी शर्मा ने प्रशासन से गुजारिश कि है कि आरोपी पर सख्त धाराओं जैसे 420,306,120 इत्यादि धाराओं में मामला दर्ज किया जाए अन्यथा उन्हें मजबूरन माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अब देखना ये है कि पुलिस आरोपी अश्वनी गोयल पर दर्ज मुकद्दमे में सख्त धाराओं में कारवाई करती है या नहीं।
