*👉🏻 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पटाखा विक्रेताओं से की मीटिंग* *👉🏻 माननीय अदालत के नियम अनुसार ही बनेगी दुकानें, बर्ल्टन पार्क के इलावा कहीं भी पटाखा नहीं बेच सकते* *👉🏻 बर्ल्टन पार्क के इलावा शहर में किसी अन्य स्थान पर पटाखा बिका या पकड़ा गया तो होगा पर्चा दर्ज*

जालंधर,30 अक्तूबर-(प्रदीप भल्ला)-पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पटाखा विक्रेताओं के साथ बैठक कर साफ तौर पर बोल दिया है कि बर्ल्टन पार्क में दुकानें माननीय अदालत के नियम अनुसार ही बनेगी और बर्ल्टन पार्क के अलावा शहर में कहीं पर भी पटाका नहीं बेचा जाएगा। अगर कोई दुकानदार नियमों की अनदेखी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और पर्चा दर्ज किया जाएगा। बैठक में मौजूद एडीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल, तहसीलदार भुल्लर ने लाइसेंस धारकों को साफ तौर पर कहा है कि जो नियम माननीय अदालत ने तय किए हैं उसके अनुसार ही दुकानें बनेंगी और पटाखा बेचा जाएगा। अगर कोई दुकानदार इसके उलट चलेगा तो उस पर पर्चा दर्ज किया जाएगा। यह कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे। माननीय अदालत के अनुसार बल्टर्न पार्क में 20 दुकानें ही बनाई जाएंगी और कोई भी दुकानदार अगर उससे बाहर जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और मामला दर्ज किया जाएगा।