1 जुलाई से लागू हो रहा है GST बिल,जानिए क्या महँगा क्या हुआ सस्ता
एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं, ऐसे में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ।जानिए
1,211 वस्तुओं के रेट तय किए गए हैं। वहीं एक ओर सरकार गुड्स एंड सेल्स टैक्स के लागू होने के बाद मनोरंजन क्षेत्र के करदाताओं को कम कर चुकाने का हवाला दे रही है तो दूसरी ओर मनोरंजन से जुड़े कलाकारों और प्रोड्यूसरों की मुसीबत बढ़ गई है। उनका कहना है कि जीएसटी के लागू होने के बाद 28 फीसदी टैक्स लगेगा तो निश्चित रूप से कीमत बढ़ जाएगी।
मनोरंजन क्षेत्र में जीएसटी लागू होने के बाद जहां एक ओर इनपुट और इनपुट सेवाओं का लाभ मिलने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर फिल्म मेकिंग ज्यादा महंगी हो जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार कर सेवा प्रदाताओं को अभी इनपुट्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है जो कि जीएसटी के लागू होने के बाद मिलेगा। अभी वह यह कर अतिरिक्त ड्यूटी के रूप में चुकाते हैं।
न्यू हाक्स प्रोडक्शन के लाली गिल का कहना है कि जीएसटी का ज्यादा प्रभाव छोटे प्रोड्यूसरों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपना पैसा लगाकर मूवी बनाने वालों के लिए यह नुकसानदायक सौदा होगा। हां, जीएसटी के लागू होने के बाद वेब सीरीज का दौर आ सकता है। वहीं बॉलीवुड एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से फिल्मकारों को नुकसान होगा। इस संबंध में सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए।
अभी सोने, बीड़ी, फुटवियर और खेती के औजारों के रेट तय नहीं किए जा सके हैं, लेकिन टैक्स स्लैब के मुताबिक जो सामान तय किए हैं, उनमें ज्यादातर सामान पर 5 से लेकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। अनाज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। केवल 19 फीसदी चीजें ही ऐसी होंगी, जो 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आएंगी।
एक जुलाई से थीम पार्क, वॉटर पार्क या जॉय राइड्स एन्जॉय करना महंगा हो जाएगा। इन पर 28% सर्विस टैक्स लगेगा। अभी यह 15% है। 300 रु. का टिकट सर्विस टैक्स के साथ अभी 345 रु. का पड़ता है। जीएसटी में यह 384 रु. हो जाएगा। यानी 11.3% महंगा। आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट पर भी यही रेट लागू होगा।
जीएसटी काउंसिल ने 83 तरह की सर्विस को छूट की कैटेगरी में रखा है। इनमें से 82 पर अब भी छूट है। नई सेवा में जीएसटीएन को जोड़ा है। आउटडोर केटरिंग में खाने-पीने की चीजों की सप्लाई, सर्कस, क्लासिकल और फोक डांस, बैले, ड्रामा, थियेटर टिकट भी महंगे होंगे। बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने ज्यादातर वस्तुओं (गुड्स) और सेवाओं (सर्विस) पर टैक्स तय कर दिए हैं।
गेहूं-चावल पर 0% टैक्स लगेगा
गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी (मुरमुरे), खोई, ब्रेड, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडे, मीट-मछली, शहद, ताजी फल-सब्जियां, प्रसाद, नमक, सेंधा/काला नमक, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां और पान के पत्ते पर 0% टैक्स रहेगा।
इन पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा
कॉन्ट्रासेप्टिव (गर्भनिरोधक), स्टांप पेपर, कोर्ट के कागजात, डाक विभाग के पोस्टकार्ड/लिफाफे, किताबें, स्लेट-पेंसिल, चॉक, समाचार पत्र-पत्रिकाएं, मैप, एटलस, ग्लोब, हैंडलूम, मिट्टी के बर्तन, खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार, बीज, बिना ब्रांड के ऑर्गेनिक खाद, सभी तरह के गर्भनिरोधक, ब्लड और सुनने की मशीन पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इन चीजों पर पर 5% टैक्स देना होगा
ब्रांडेड अनाज, ब्रांडेड आटा, ब्रांडेड शहद, चीनी, चाय, कॉफी, मिठाइयां, खाद्य तेल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के मिल्क फूड, रस्क, पिज्जा ब्रेड, टोस्ट ब्रेड, पेस्ट्री मिक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन फल-सब्जियां, पैकिंग वाला पनीर, ड्राई फिश, न्यूजप्रिंट, ब्रोशर, लीफलेट, राशन का केरोसिन, रसोई गैस, झाडू, क्रीम, मसाले, जूस, साबूदाना, जड़ी-बूटी, लौंग, दालचीनी, जायफल, जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट और ब्लड वैक्सीन पर 5% टैक्स देना होगा। हेपेटाइटिस डायग्नोसिस किट, ड्रग फॉर्मूलेशन, क्रच, व्हीलचेयर, ट्रायसाइकिल, लाइफबोट, हैंडपंप और उसके पार्ट्स, सोलर वाटर हीटर, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस, ईंट, मिट्टी के टाइल्स, साइकिल-रिक्शा के टायर, कोयला, लिग्नाइट, कोक, कोल गैस, सभी ओर (अयस्क) और कंसेंट्रेट, राशन का केरोसिन और रसोई गैस
इन चीजों पर 12% टैक्स
नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राई फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड/फ्रोजन मीट-मछली, अगरबत्ती, कैंडल, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, गॉज, बैंडेज, प्लास्टर और ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स, टूथ पाउडर, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायो गैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्रॉइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे और एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, फ्लाईएश की ईंटें, कंघी, पेंसिल और क्रेयॉन पर भी 12 फीसदी टैक्स देना होगा।
इन सभी चीजों पर 18%
हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, कॉर्न फ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, जैम-जेली, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, शुगर कन्फेक्शनरी, फूड मिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंसेंट्रेट, डायबेटिक फूड, निकोटिन गम, मिनरल वॉटर, हेयर ऑयल, साबुन, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर और अकाउंट बुक, नोटबुक, इरेजर, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर, चश्मे का फ्रेम, गॉगल्स और दिव्यांगों की कार
इन चीजों पर 28% टैक्स
कस्टर्ड पाउडर, इंस्टैंट कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, हेयर डाइ/क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/पैडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, एल्युमीनियम फ्वायल और टीवी-फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, प्रिंटर, फोटो कॉपी और फैक्स मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घड़ियां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, पेंट-वार्निश, पुट्टी, प्लाई बोर्ड, मार्बल/ग्रेनाइट (ब्लॉक नहीं), प्लास्टर, माइका, स्टील पाइप, टाइल्स और सेरामिक्स प्रोडक्ट, प्लास्टिक की फ्लोर कवरिंग और बाथ फिटिंग्स, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैंप, लाइट फिटिंग्स, एल्युमिनियम के डोर-विंडो फ्रेम और इनसुलेटेड वायर-केबल।
नॉन-एसी ट्रेन टिकट पर कोई टैक्स नहीं
नॉन-एसी ट्रेन टिकट, मेट्रो, बस, ऑटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक और चैरिटेबल सेवाएं, टोल, बिजली, रिहायशी घर का किराया, पीएफआरडीए, ईपीएफओ और ईएसआईसी की सेवाओं पर 0% यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, म्यूजियम, नेशनल पार्क में एंट्री, जनधन और अटल पेंशन जैसी सरकारी योजनाएं, 1,000 रुपए तक किराये वाले होटल, दूध, नमक, आटा, दाल, चावल जैसी चीजों की ढुलाई पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
एसी ट्रेन टिकट पर 5% टैक्स
ट्रेन या ट्रक से माल ढुलाई, एसी ट्रेन टिकट, कैब सेवा, प्लेन का इकोनॉमी क्लास का टिकट, टूर ऑपरेटर सर्विसेज, विमान की लीजिंग और प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजिंग पर 5% टैक्स लगेगा। रेलवे कंटेनर से सामान ढुलाई, प्लेन का बिजनेस क्लास का टिकट, नॉन-एसी रेस्तरां में खाना, रोजाना 1000-2500 रुपए किराये वाला होटल, कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और पेटेंट राइट्स के टेम्परेरी ट्रांसफर पर 12% टैक्स चुकाना होगा।
टिकट पर 18% टैक्स
सिनेमा टिकट,थीम पार्क, वाटर पार्क, मेरी-गो-राउंड, गोकार्टिंग, कैसिनो, रेसकोर्स, बैले, आईपीएल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट, फाइव स्टार या इससे ज्यादा रेटिंग वाले होटल के रेस्तरां, रोजाना 5,000 रुपए से अधिक रूम रेंट वाले होटल और गैंबलिंग पर 28 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
कारों पर इस तरह से लगेगा टैक्स
पेट्रोल: 4 मीटर से कम लंबी, 1200 सीसी से कम इंजन, कैपेसिटी- 1%, सेस कुल टैक्स 29%। डीजल: 4 मीटर से कम लंबी, 1500 सीसी से कम इंजन, कैपेसिटी- 3%, सेस कुल टैक्स 31%। अन्य सभी कार और एसयूवी: 15% सेस, कुल टैक्स 43%। मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी वाली: 3% सेस, कुल टैक्स 31%। प्राइवेट प्लेन और याट: 3% सेस, कुल टैक्स 31%। कोल्ड ड्रिंक्स, लेमोनेड: 12% सेस, कुल टैक्स 40%। बिना तंबाकू के पान मसाले: 60% सेस, कुल टैक्स 88%। तंबाकू वाला गुटखा: 204% सेस. कुल टैक्स 232%। अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स: 61-160% सेस, कुल टैक्स 89-188%।