*👉🏻 अर्जुन कत्ल केस में चिड़ी उसके बेटे व उसके साथी को उम्रकैद* *👉🏻 पढ़ें पूरी खबर हैडलाइन एक्सप्रेस.इन पर👇🏻*

जालंधर,31 मई 2019-(प्रदीप भल्ला)-17 जून 2014 को थाना डिवीजन नंबर 2 में सुखदेव कल्याण उर्फ चिड़ी, शिवम कल्याण, सिकंदर कल्याण और सूरज कल्याण सभी निवासी अली मोहल्ला पर अर्जुन नामक युवक के कत्ल का मामला दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई आज जालंधर की एक अदालत में चल रही थी। सुनवाई दौरान माननीय जज ने फैसला सुनाते हुए सुखदेव कल्याण उर्फ चिड़ी उसके बेटे शिवम कल्याण व उसके साथी सिकंदर कल्याण को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। जबकि चौथे आरोपी सूरज कल्याण को बरी करार दिया गया है। तीनों आरोपियों को 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमाना न करवाने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा का हुक्म भी दिया गया है। गौरतलब है कि 17 जून 2014 को अश्वनी
कुमार निवासी अली मोहल्ला ने थाना डिवीजन नंबर दो में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके भाई अर्जुन की सुखदेव कल्याण उर्फ चिड़ी, शिवम कल्याण, सिकंदर कल्याण और सूरज कल्याण ने नाज सिनेमा के सामने तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपी नशे का कारोबार करते थे और अर्जुन उन्हें नशा बेचने से रोकता था। इसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने सरे बाजार अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया था। इसी केस की सुनवाई दौरान आज जालंधर की अदालत ने सुखदेव चिड़ी, शिवम कल्यान और सिकंदर कल्याण को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। जबकि सूरज कल्याण को बरी करार दिया गया है।


