*👉🏻 अगर आपने भी कारोबार करने के लिए लाइसेंस नहीं बनवाया तो होगी कार्रवाई* *👉🏻 टेंट हाउस,कारखाने,गोदाम, सर्विस यूनिट व अन्य कारोबारियों के लिए जारी की सूचना, पढ़ें पूरी खबर सिर्फ हैडलाइन एक्सप्रेस पर 👇🏻*



जालंधर, 23 नवंबर 2020-(प्रदीप भल्ला)- नगर निगम जालंधर के लाइसेंस विभाग ने एक नोटिस जारी कर उन लोगों को चेतावनी दी है जो बिना लाइसेंस बनवाए या सालाना लाइसेंस फीस जमा करवाए बिना अपना कारोबार कर रहे हैं।
जालंधर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, सर्विस यूनिट, जैसे कारखाने, वर्कशॉप, टेंट हाउस, गोदाम, ट्रेडिंग हाउस और रिपेयर हाउस आदि कारोबारियों को पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 की धारा 343/343 (1) के अधीन कारोबार करने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इन्हीं लोगों को सूचित करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लाइसेंस शाखा ने एक सूचना जारी की है। जिसमें उन्होंने इन सभी कारोबारियों को कहा है कि वह अपना सालाना लाइसेंस बनवाए या रिन्यू करवाएं। अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस बनवाने के लिए या रिन्यू करवाने के लिए, व्यक्ति लाइसेंस विभाग की वेबसाइट या लाइसेंस सुपरिटेंडेंट नगर निगम जालंधर से संपर्क कर सकता है।
