*👉🏻 होटल,रेस्टोरेंट,क्लब और अहातों पर नहीं मिलेगी शराब, पढ़ें किस दिन और क्यों नहीं बिकेगी शराब*
जालंधर,17 सितम्बर-(प्रदीप भल्ला)-जिला मजिस्ट्रेट जालंधर वरिंदर कुमार शर्मा ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला जालंधर अधीन पड़ती ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में 19-09-18 को शराब बिक्री पर पूर्ण पाबंदी की घोषणा की है। ज़िला परिषद और ब्लाक समिति चुनाव के मद्देनजर 19 सितम्बर को ड्राई डे घोषित किया है। ये आदेश होटलों,रेस्टोरेंट,क्लब व अहातों पर लागू होंगे। इन आदेशों के तहत वह सभी जगह भी आएंगी जो शराब पीने और पिलाने के लिए मंजूरशुदा हैं। ये आदेश म्यूनिसिपल कमेटी और कारपोरेशन पर लागू नहीं होंगे।